
गाजियाबाद। गाजियाबाद के समस्त फुटकर पटाखा व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर केशव कुमार चौधरी से मुलाकात की पटाखा व्यापारियों में अपनी समस्याओं से कमिश्नर को अवगत करवाया और कमिश्नरने आश्वासन दिया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाएगा वैसे ही हम अपने आदेश जारी कर देंगे तत्काल प्रभाव से उन्होंने तुरंत ही समस्त गाजियाबाद के आगे की प्रक्रिया के लिए आदेशित कर दिया है व्यापारियों की मांगों का। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखे के आदेश के संबंध में केमिस्ट्री रेट गाजियाबाद स्तर पर आवश्यक तैयारी हेतु सभी ने निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ग्रीन पटाखों पर जारी प्रतिबंध से संबंधित अंतिम आदेश फिलहाल रिजर्व रखा गया है और आदेश किसी भी समय जारी किया जा सकता है अत: इस संबंध में कमिश्नरेट स्तर पर आवश्यक तैयारी की आवश्यकता है। नंबर 8 संविधान के अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का आदेश लॉ आॅफ द लैंड है और उसका पालन राज्य सरकार के किसी भी अतिरिक्त नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा का विषय नहीं है जिला प्रशासन का दायित्व है कि न्यायालय के निर्देश का पालन तुरंत सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की देरी या प्रतीक्षा इस दायित्व को कमजोर नहीं कर सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को रिजर्व रखा है जिला गाजियाबाद कमिश्नरेट को चाहिए कि आदेश आने से और भी आवश्यक समन्वय बैठक कोआॅर्डिनेशन मीटिंग आयोजित कर ली जाए ताकि आदेश जारी होते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके तीन नंबर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता त्योहार के नजदीक होने के कारण यह आदेश तत्काल आधार पर दिए प्रस्तुत किए आते संबंधित विभाग पुलिस नगर निगम एवं एग्री सामान विभाग को स्टैंड व्हाइट मोड में रखते हुए तत्परता से कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाए। निवेदन है की उपयुक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व में अस्थाई 40 लाइसेंस धारकों को दिया निर्देश संबंधित विभागों में स्टैंड बाय में रखते हुए तत्परता से कार्रवाई प्रारंभ कर तत्काल आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश संख्या 3065 33 का समय से पालन किया जा सके।